Bihar Reservation: बिहार के आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले से नाखुश सरकार, जाएंगे सुप्रिम कोर्ट..!

 Bihar Reservation: बिहार में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सरकार की OBC,EBC, SC, ST के लिए आरक्षण वृधी की मांग को खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय लिया है।


मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाने को लेकर अपील की थी, जिसे पटना हाई कोर्ट के द्वारा सिरे से खारिज कर दिाया गया है। आपको बता दे कि बिहार सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सारे ओबीसी,इबीसी/एससी/एसटी का आरक्षण दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का निर्णय लिया था। जिसे पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बिहार में आरक्षण के दायरे बढ़ाए जाने पर पटना हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद राज्य सरकार के द्वारा लिया गया बड़ा फैसला सामने आया है। बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। 

 Bihar Reservation: हाई कोर्ट ने क्यों किया आरक्षण रद्द ?

पटना हाई कोर्ट के जस्टिस हाई कोर्ट के बेंच का कहना है कि इससे संविधान के कुछ नियम जैसे 15(1) और 16(1) का उलंघन होगा। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अनुसार लोगो के बिच भेदभाव नहीं होना चाहिए। वही हमारा संविधान का अनुच्छेद 16(1) के अनुसार राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों का समान हक होता है।

 Bihar Reservation: कहा-कहा लागू होती ये आरक्षण ?

पटना हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कि गई आरक्षण बढ़ाने की मांग यदि रद्द ना होती तो एससी, एसटी, इबीसी और सारे अन्य पिछड़ा वर्गों को फिलहाल 50 फीसदी मिलने वाला लाभ बढ़कर 65 फीसदी मिलता। उन्हें यह लाभ राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के वक्त तथा सरकारी नौकरियों में मिलता।


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